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News / 30th Nov 2023

एक दिवसीय उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम संपन्न

- कोई भी सामग्री खरीदते समय दुकानों से उसकी रसीद या बिल लेना न भूलें
गंगटोक। राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के तहत कानूनी मापतौल इकाई और उपभोक्ता संरक्षण सेल के तत्वावधान में सियारी समष्टि के नंडोक खंड प्रशासनिक केंद्र में एक दिवसीय उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला पंचायत सदस्य श्रीमती धनमाया राई की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम को विभागीय सचिव सुश्री
नम्रता थापा, संयुक्त नियंत्रक जिग्मी काजी, समाज कल्याण विभाग के पूर्व संयुक्त नियंत्रक एवं वर्तमान संयुक्त निदेशक महेश शर्मा, क्षेत्रीय उप निदेशक अनिल सिकडेल आदि ने संबोधित किया। हालांकि विभाग ने अपील की है कि कोई भी सामग्री खरीदते समय दुकान से उसकी रसीद या बिल लेना न भूलें। जरूरी तथ्यों के बिना उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी होने पर भी विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि वे कार्रवाई नहीं कर सकते। उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि उन्हें एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से कटौती का अधिकार है। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट जानकारी साझा करते हुए कहा कि धोखाधड़ी के कई स्थान हैं लेकिन उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी नहीं है। यदि उपभोक्ताओं को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है तो वे सीधे विभाग के हेल्पलाइन नंबर 03592202675 पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कार्यक्रम में क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष दिनेश कार्की सहित अन्य विभागीय अधिकारी एवं क्षेत्रवासी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विभागीय सचिव सुश्री नम्रता थापा ने उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचने और अपने
अधिकारों के प्रति आवाज उठाने के लिए मानसिक विकास की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने उचित माप और वजन, पैकेट में वस्तुओं की समाप्ति तिथि, उत्पाद की गुणवत्ता आदि के बारे में बताया। उन्होंने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि वे अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठाने के लिए आगे आएं। कुछ लोगों के बीच यह गलत धारणा है कि राशन में वितरित किया जा रहा चावल चाइनीज चावल है, इस पर उन्होंने बताया कि चावल फोर्टिफाइड चावल है जिसमें आयरन, विटामिन बी 12, फोलिक एसिड आदि मिलाया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में रसोई गैस सिलेंडर का उत्पादन कंपोजिट फॉर्मेट में किया जाता है। कहा कि अगर इस नए गैस सिलेंडर में आग भी लग जाए तो यह बहुत सुरक्षित है, क्योंकि सिलेंडर फटता नहीं है और गिरता नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि चूंकि आपदा के समय इसे हवाई मार्ग से ले जाया जा सकता है। इसलिए यदि उपभोक्ता भविष्य में इसका अधिक उपयोग करेंगे तो वे दुर्घटना से बच सकते हैं। विभागीय संयुक्त निदेशक टाइटस बस्नेत के संचालन में हुए कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, अंत्योदय अन्न योजना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड सहित
उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जानकारी साझा की।

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