सिलीगुड़ी। राज्य सरकार परजा- पट्टा को लेकर एक अधिसूचना जारी की है जिसमें कहा गया है कि स्थगित सर्वेक्षण को फिर से कराया जाए। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि चाय श्रमिकों को केवल पांच डिसमिल जमीन ही मिलेगी। जो चाय श्रमिक पहले से बसे हुए हैं या भूमि पुत्र हैंे, केवल उन्हीं को जमीन दी जायेगी, ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं है। यानि इस अधिसूचना में कुछ भी नया नहीं है। यह कहना है गोरामुमो दार्जिलिंग षाखा समिति के महासचिव संदीप लिम्बू का। श्री लिम्बू ने कहा कि चाय श्रमिकों को आने वाले दिनों में सावधान रहना होगा, क्योंकि जो लोग या जिनके पूर्वज वर्षों से रहते आ रहे हैं या रह रहे हैं केवल उन्हीं को पांच डिसमिल जमीन दी जायेगी या कुछ नये लोगों को भी इसमें जोड़ा जायेगा, ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है। अधिसूचना में कुछ भी नया नहीं है। इस तरह की बातें पहले भी कही गई हैं।
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