सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी महकमा के माटीगाड़ा स्थित आयकर भवन में मंगलवार को एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में सिलीगुड़ी टैक्सेशन बार एसोसिएशन तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया के सिलीगुड़ी शाखा के कई सदस्यगण उपस्थित रहे। इस क्रम में सिलीगुड़ी के आयकर अधिकारी श्री आशुतोष कुमार ने उपस्थित महानुभावों को संबोधित करते हुए बताया कि देश में धर्मार्थ संस्थानों के पंजीकरण/अनुमोदन के लिए फॉर्म 10ए दाखिल करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) परिपत्र संख्या 22/2022 द्वारा दिनांक 25-11-2022 तक विस्तार किया गया है। उन्होंने उपस्थित सदस्यों के साथ विचार-विमर्श करते हुए बताया कि वित्त अधिनियम 2020 और 2021 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12AB/80G/10(23C)/35(1) के तहत देश में धर्मार्थ संस्थानों के पंजीकरण/अनुमोदन के लिए एक नई व्यवस्था लायी गयी है।
नई व्यवस्था के अनुसार सभी धर्मार्थ संस्थान जो पहले से ही अधिनियम की उपरोक्त धाराओं के तहत पंजीकृत/अनुमोदित थे, उन्हें अनिवार्य रूप से 31-03-2022 को या उससे पहले फॉर्म नंबर 10ए में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन दाखिल करना आवश्यक था, जिसे अब 25.11.2022 तक किया जा सकेगा। आईसीएआई अध्यक्ष श्री अभिजीत दास ने भी ऑनलाइन संबंधित समस्याओं से अवगत कराते हुए आयकर विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की सराहना की। एसटीबीए के सचिव श्री संजय दास ने भी इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम के लिए आयकर विभाग का आभार जताया।
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